वीरेन्द्र दत्त / फुलपरास(मधुबनी)
देश के अपराधिक कानून में पहली बार व्यापक परिवर्तन किये गए हैं। सोमवार एक जुलाई से तीन नये अपराधिक कानून यथा भारतीय न्याय संहिता(बीएनएस),भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता(बीएनएसएस) तथा भारतीय साक्ष्य विधेयक(बीएसए) देश भर में लागू कर दिए गए हैं। आज से करीब साल भर पहले संसद के दोनों सदनों में इसे ध्वनि मत से उस वक्त पारित किया गया था जब विपक्ष के एक सौ चालीस सांसद संसद से निलंबित थे। नये अपराधिक कानून को लेकर कानून के जानकारों,जाने माने अधिवक्ताओं एवं कतिपय राज्यों के द्वारा इसको लेकर डर,आशंकाओं एवं आपत्तियों के बावजूद सोमवार एक जुलाई से इसे अपराधिक और न्यायिक परिप्रेक्ष्य में प्रभावी माना जायेगा। उपरोक्त नये कानून से आमजनों को अवगत कराने हेतु स्थानीय थाना परिसर में एक संगोष्ठी का आयोजन सोमवार पूर्वाह्न किया गया। जिसमें विभिन्न पंचायतों के मुखिया सरपंच,विभिन्न राजनीतिक दलों के कार्यकर्त्ता तथा गणमान्य लोग शामिल हुए। अध्यक्षता करते हुए डीएसपी सुधीर कुमार ने उपस्थित जनों को उक्त कानून के बारे में विस्तार से बताया। बताया गया कि नये कानून में महिलाओं एवं बच्चों की सुरक्षा हेतु 37 धाराओं का समावेश कर अधिक प्रभावी बनाया गया है। देश की संप्रभुता,एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखने हेतु अपराधिक श्रेणी निर्दिष्ट किए गए हैं। आतंकवादी कृत्यों को भारतीय न्याय संहिता से जोड़ा गया है। छोटे और संगठित अपराधियों पर नकेल कसने हेतु दंड के प्रावधान किये गए हैं। न्याय प्रणाली में प्रौद्यौगिकी के समावेश हेतु मामलों की जॉच पड़ताल हेतु फॉरेंसिक साक्ष्यों को जुटाने तथा खोजबीन,बरामदगी एवं पूछताछ के मामलों में पारदर्शिता लाने हेतु ऑन लाईन मोड में काम करने की अनिवार्यता को आवश्यक बताया गया है। डीएसपी श्री कुमार ने नये कानून को पीड़ित केन्द्रित दृष्टिकोण एवं भारतीय चिंतन पर आधारित न्याय प्रणाली बताते हुए कहा कि अब थाना क्षेत्रों के झमेलों से पीड़ितों को मुक्ति मिलेगी। ऑनलाईन प्राथमिकी भी दर्ज की जा सकेगी। संगोष्टी में अनि धर्मेन्द्र कुमार,आदित्य कुमार,अनुराग कुमार,धीरेन्द्र कुमार,कन्हैया यादव समेत राजनीतिक कार्यकर्त्तागण रंधीर सेन,उपेन्द्र ना0 कामत,कृष्ण कुमार सिंह यादव,संतोष पासवान,गुंजन राम,अशोक कापर,उप मुख्य पार्षद प्रतिनिधी चंदन कुमार,सामाजिक कार्यकर्त्ता अशोक कुमार मंडल,उमेश कुमार यादव पंचायतों के पूर्व एवं वर्तमान मुखिया एवं सरपंचगण आदि शामिल थे।

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