झंझारपुर थाना क्षेत्र के नवानी गांव में 23/12/ 2018में मछली मारने के विवाद में अपने दरवाजे पर बैठे रुद्र नारायण सिंह को अभियुक्त रौशन कुमार सिंह एवं पंकज कुमार सिंह खींच कर सड़क पर ले गया और टेंगरी से हमला कर जख्मी कर दिया। रुद्र नारायण सिंह के हत्या मामले में जिला कोर्ट के एडीजे वेद प्रकाश मोदी की अदालत ने दो सगे भाई रौशन सिंह और पंकज सिंह को आजीवन सश्रम कारावास एवं 20-20 हजार रूपया जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना की राशि नहीं देने पर 6 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। यह घटना 23/12/18 को नवानी गांव में घटी थी । मृतक के पुत्र बालाजी सिंह के द्वारा अररिया संग्राम थाना में मामला दर्ज़ कराया था।
बचाव पक्ष के अधिवक्ता संजय झा ने हत्या मामले के दोनों अभियुक्तों को कम से कम सजा देने का मांग किया।जबकि अपर लोक अभियोजक मिथिलेश कुमार झा ने दोनों अभियुक्तों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की।

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