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कुमुद रंजन सिंह, पत्रकार
नई दिल्ली: वित्त वर्ष 2024-25 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की प्रक्रिया जारी है। इसी बीच आयकर विभाग ने करदाताओं की मदद के लिए ‘TAXASSIST’ नामक नई सुविधा शुरू की है। इसका उद्देश्य ITR फाइलिंग के दौरान आने वाली क्वेरी को सरल बनाना और करदाताओं को समय पर मार्गदर्शन देना है।
TAXASSIST कैसे करेगा मदद?
- गलत क्लेम पर देगा अलर्ट: यदि कोई करदाता गलती से 80GGC के तहत डिडक्शन का दावा करता है, तो TAXASSIST उसे ITR-यू फाइल कर सुधार करने और अतिरिक्त टैक्स या ब्याज जमा करने की सलाह देगा।
- फर्जी डोनेशन पर चेतावनी: यदि कोई फर्जी राजनीतिक चंदा दिखाकर छूट लेने की कोशिश करता है, तो इसे टैक्स चोरी माना जाएगा। ऐसी स्थिति में यह फीचर कानूनी कार्रवाई से पहले सुधार का अवसर देगा।
- वैध डोनेशन में सलाह: वास्तविक राजनीतिक डोनेशन के मामले में यह फीचर रसीदें और सबूत संभाल कर रखने की हिदायत देगा।
- टैक्स डेडलाइन अलर्ट: TAXASSIST करदाताओं को समय-समय पर टैक्स डेडलाइन की याद भी दिलाएगा।
कब तक फाइल कर सकते हैं ITR?
इस बार आयकर विभाग ने 31 जुलाई की जगह 15 सितंबर 2025 तक ITR फाइल करने की समयसीमा तय की है।
ITR फाइल करने के फायदे
भले ही आपकी आय टैक्स के दायरे में नहीं आती हो, फिर भी ITR फाइल करने से कई लाभ मिलते हैं:
- विदेश यात्रा में सहायक: वीजा आवेदन के दौरान पिछले 3–4 साल का ITR दिखाना पड़ता है।
- लोन स्वीकृति आसान: बैंक और वित्तीय संस्थान आय और विश्वसनीयता के प्रमाण के तौर पर ITR को मानते हैं।
- इंश्योरेंस क्लेम में मददगार: टर्म इंश्योरेंस जैसी योजनाओं के क्लेम के लिए ITR मांगा जा सकता है।
- टैक्स रिफंड: यदि आपकी कर योग्य आय नहीं है और टैक्स कट चुका है, तो ITR दाखिल कर तुरंत रिफंड का लाभ लिया जा सकता है।

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