*समाहरणालय, मधुबनी*
* बताते चले कि प्रधानमंत्री आवास योजना(ग्रामीण) अंतर्गत वह वित्तीय वर्ष 2024- 25 में मधुबनी जिला को कल 14510 लक्ष्य प्राप्त हुआ जिसमें से 6644 को स्वीकृति प्रदान की गई है। 4608 लाभुकों को प्रथम किस्त की राशि विमुक्त की गई।है। आज माननीय प्रधानमंत्री द्वारा पूरे देश में वित्तीय वर्ष 2024 25 में स्वीकृत आवासों के लाभुकों को एक साथ प्रथम किस्त की राशि विमुक्त किया गया। । मधुबनी जिले में भी गृह प्रवेश स्वीकृति पत्र वितरण का कार्यक्रम पंचायत प्रखंड जिला स्तर पर आयोजित किया गया। जिला अंतर्गत 4456 लाभुकों को गृह प्रवेश एवं1344 लोगों को चाबी वितरण तथा 6608 लागू को स्वीकृति पत्र का वितरण किया गया। जिला स्तर पर मुख्य कार्यक्रम जिला पदाधिकारी अरविन्द कुमार वर्मा की उपस्थिति में समाहरणालय सभागार में आयोजित की गई , जिसमें जिलाधिकारी द्वारा प्रतिकात्मक रूप से कुल 11 पात्र लाभुकों को स्वीकृति पत्र का वितरण किया गया। जिलाधिकारी ने सभी लाभुकों को संबोधित करते हुए कहा कि उन्हें बैंक द्वारा तीन किस्तों में एक लाख बीस हजार रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। पहली किस्त आवास स्वीकृति के उपरांत, दूसरी किस्त प्लिंथ निर्माण के उपरांत और अंतिम किस्त छत ढलाई के उपरांत दी जाएगी। प्रत्येक किस्त 40 हजार रूपए की होगी।उक्त अवसर पर उप विकास आयुक्त दीपेश कुमार सहित कई अधिकारी उपस्थित थे।
#प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु
• ज्ञात हो कि केन्द्र सरकार द्वारा आवास की आवश्यकता वाले परिवारों के लिए वित्तीय वर्ष 2016-17 से प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का कार्यान्वयन कराने का निर्णय लिया गया।
• उक्त योजना का कार्यान्वयन हेतु लाभुकों का चयन सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना 2011 में आवास विहीन चिन्हित परिवारों की सूची से एवं वर्ष 2018 में आवास प्लस के माध्यम से सर्वेक्षण के उपरांत चिन्हित आवास विहिन परिवारों से किया जाता है।
• निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार चयन सूची से योग्य परिवारों का चयन एवं प्राथमिकता का निर्धारण ग्राम सभा से किये जाने के उपरांत लाभुकों को आवास की स्वीकृति दी जाती है।
• आवास निर्माण के क्रम में मनरेगा योजना के माध्यम से लाभुकों को 90 दिनों की अकुशल मजदूरी उपलब्ध करायी जाती है। कुल मजदूरी 90 x 245 = 22050 रूपये प्रोत्साहन राशि के रूप में उपलब्ध करायी जाती है।
• शौचालय निर्माण के उपरांत लाभुकों को लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत 12000 रूपये प्रोत्साहन राशिं के रूप में उपलब्ध करायी जाती है।
• आवास का निर्माण 25 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में किया जाना होता है।
• आवास निर्माण के लिए लाभुकों को वास योग्य भूमि नहीं रहने पर राजस्व विभाग / राज्य सरकार के माध्यम से 05 डिo भूमि उपलब्ध करायी जाती है।
• आवास निर्माण के लिए लाभुकों को वास योग्य भूमि नहीं रहने पर मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना के माध्यम से स्वंय भूमि क्रय हेतु लाभुकों को 01 लाख रूपये की सहायता राशि उपलब्ध करायी जाती है एवं मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना के माध्यम से भूमि क्रय हेतु निबंधन में छूट प्रदान की जाती है
*बिहार में शराब का व्यापार एवम सेवन पूर्ण रूप से अवैध है। इससे संबधित जानकारी टॉल फ्री नंबर 15545 या18003456268 एवम जिला नियंत्रण कक्ष के दूरभाष* *नंबर पर*06276-222576 *जरूर दे। आपकी पहचान* *गोपनीय रखी जायेगी।*


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