नई दिल्ली
पटना हाईकोर्ट के आरक्षण संबंधी फैसले को नीतीश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। बिहार में आरक्षण का दायरा 50 से बढ़ाकर 65% किए जाने को लेकर राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है।
विदित हो कि आरक्षण का दायरा बढ़ाने संबंधी बिहार सरकार के फैसले को पिछले दिनों पटना हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। अब इसको लेकर बिहार सरकार ने पटना हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। बिहार सरकार ने अपने वकील मनीष सिंह के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर इस पर विचार करने को कहा है।
विदित हो कि बिहार की नीतीश सरकार ने दलितों, पिछड़े वर्ग और आदिवासियों के लिए सरकारी नौकरी तथा शिक्षण संस्थानों में आरक्षण का दायरा 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 65 प्रतिशत किए जाने के फैसला लिया था। जिसे पटना हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया दिया था।

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